पुस्तक विक्रेताओं की सामान्य पुस्तकों की खरीद पर |
- ५०००/- रू. तक की खरीद पर २५ प्रतिशत कमीशन
- ५०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर ३० प्रतिशत कमीशन
- ५०,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर ३५ प्रतिशत कमीशन
- १,००,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर ४० प्रतिशत कमीशन
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अतिरिक्त कमीशन की सुविधा वर्ष भर की खरीदी के योग पर भी देय, परन्तु यह सुविधा पुस्तकों के क्रयादेश के विरूद्ध देयक पर ही दी जायेगी। |
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पुस्तक विक्रेताओं की एकीकृत अनिवार्य पाठ्य पुस्तकों की खरीद पर |
- १०,०००/- रू. तक की खरीद पर १५ प्रतिशत
- १०,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर १६ प्रतिशत
- १५,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर १७ प्रतिशत
- २०,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर १८ प्रतिशत
- २५,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर १९ प्रतिशत
- ३५,०००/- रू. से ऊपर की खरीद पर २० प्रतिशत
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- बिल्टी बैंक के माध्यम से भेजी जाएगी।
- अतिरिक्त कमीशन की सुविधा वर्ष भर की खरीदी के योग पर भी देय, परन्तु यह सुविधा पुस्तकों के क्रयादेश के विरूद्ध देयक पर ही दी जायेगी।
- नोट - ट्रांसपोर्ट से माल मँगाने पर अकादमी के ट्रांसपोर्ट से भेजा जायेगा।
- किसी विशेष ट्रांसपोर्ट से मँगाने पर ट्रांसपोर्ट की राशि का आधा खर्च क्रेता को वहन करना होगा।
- डाक से पुस्तकें मँगाने पर आधा डाक खर्च पुस्तक विक्रेता को वहन करना होगा।
- नगद खरीद पर २ प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन की सुविधा।
- कार्टून पैकिंग के लिए रू. १०/- प्रति बंडल अतिरिक्त लगेंगे।
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संस्थागत खरीद पर |
- सामान्य पुस्तकें पर १५ प्रतिशत कमीशन
- एकीकृत पाठ्यक्रम की अनिवार्य पाठ्य पुस्तकों पर १० प्रतिशत
- इसके अतिरिक्त एफ.ओ.आर. की सुविधा
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व्यक्तिगत खरीद पर |
- अनिवार्य पाठ्यपुस्तकों पर १० प्रतिशत तथा अन्य सभी पुस्तकों पर १५ प्रतिशत कमीशन देय होगा।
- डाक के पुस्तकें मँगाने पर आदेशित पुस्तकों के मूल्य की आधी राशि मनिआर्डर से भेजना आवश्यक है।
- पुस्तकें बी.पी. से भेजी जायेंगी।
- डाक खर्च क्रेता को वहन करना होगा।
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